Farmer Loan : समय पर और समय सीमा के अंदर फसल लोन चुकाने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से जिला केंद्रीय बैंकों को ऐसे किसानों से केवल मूलधन वसूलने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ऐसे किसानों को ब्याज नहीं देना होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा। हर साल, मार्च के अंत तक, जिला केंद्रीय बैंक लोन वसूली के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करते हैं। हालांकि, इस नए निर्देश के मुताबिक, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को इस झंझट से राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 79 A के तहत 18 जून 2007 को ये निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि से पहले फसल लोन चुकाने वाले किसानों से केवल लोन की मूल राशि ही वसूली जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे किसानों को प्रोत्साहन ब्याज सब्सिडी का अग्रिम लाभ दिया जाना चाहिए और अगली फसल लोन के लिए पात्र होना चाहिए।
ये निर्देश एक बार फिर सहकारिता विभाग की ओर से सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं को भेजे गए हैं। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और समय पर लोन चुकाने को प्रोत्साहन मिलेगा।